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लखनऊ के विकास नगर में बेटे-बहू द्वारा 81 वर्षीय दादी को वृद्धाश्रम भेजने की कहानी का अंत सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए बुजुर्गों के सम्मान में बड़ा आदेश दिया।
यह कहानी सिर्फ एक मकान की नहीं है, बल्कि एक परिवार के बिखरने और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा एक 81 साल की दादी को इंसाफ दिलाने की है। इस पूरी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में मौजूद एक घर से होती है। उस घर के मालिक रवि कांत गुप्ता का परिवार वहां रहता था, लेकिन उनके अपने ही बेटे और बहू ने घर का माहौल इतना खराब कर दिया कि गुप्ता की 81 वर्षीय मां (बेटे की दादी) का उस घर में रहना दुश्वार हो गया।
कहानी का सबसे दुखद मोड़ तब आया जब प्रताड़ना और उपेक्षा के चलते उस 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपना ही घर छोड़ना पड़ा। उन्हें मजबूरी में एक वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ा। अपनी मां की इस हालत को देखकर रवि कांत गुप्ता ने अपने बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी जीवन भर की कमाई से बनाए गए उस मकान से बेटे को बेदखल करने की कानूनी मांग कर डाली।
यहां से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। सबसे पहले मामला स्थानीय एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास पहुंचा। जांच हुई और यह साबित हुआ कि मकान रवि कांत गुप्ता की स्व-अर्जित संपत्ति है। प्रशासन ने बेटे-बहू को घर से बाहर निकालने का आदेश सुना दिया। लेकिन बेटे-बहू भी पीछे नहीं हटे; वे इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। वहाँ हाईकोर्ट ने डीएम के बेदखली आदेश को रद्द कर दिया, जिससे रवि कांत गुप्ता को बड़ा झटका लगा।
कहानी का अंतिम और सबसे अहम अध्याय सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया। यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के सामने पहुंचा। जजों ने पूरी कहानी सुनी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान नहीं है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 41 का हवाला देते हुए फैसला सुनाया कि बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसके लिए ट्रिब्यूनल बेटे-बहू को घर से बेदखल कर सकता है। इस तरह उस 81 साल की दादी को सर्वोच्च अदालत से अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया।
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