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Indore High Court: SMA टाइप-2 से पीड़ित तीन वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने AIIMS नई दिल्ली से 23 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मासूम बच्ची के इलाज में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
Indore High Court: इंदौर। स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2 जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही तीन वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में AIIMS नई दिल्ली की ओर से तय समय पर जवाब पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और 23 जुलाई तक हर हाल में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी।
जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ ने कहा कि यह मामला एक मासूम बच्ची के जीवन से जुड़ा है, इसलिए अब अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित संस्थाओं को संवेदनशीलता के साथ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।
याचिका के तहत, अनिका SMA टाइप-2 जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसके इलाज पर करीब 9.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। परिवार को केंद्र सरकार से 50 लाख रुपये की मदद मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा लोगों और सामाजिक संगठनों की मदद से क्राउडफंडिंग के जरिए 7.5 करोड़ रुपये से ज्यादा भी जुटाए जा चुके हैं। इसके बावजूद इलाज शुरू नहीं हो पाया है।
परिजनों का कहना है कि अभी करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये की और जरूरत है। AIIMS की ओर से बताया गया है कि केंद्र सरकार की मंजूर राशि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दवा बनाने वाली कंपनी से इनवॉइस मंगाई जाएगी। वहीं, इनवॉइस नहीं मिलने की वजह से क्राउडफंडिंग से जुटाई गई रकम भी जारी नहीं हो पा रही है। इसी कारण इलाज की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पिछली कई सुनवाइयों में भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और AIIMS की ओर से लगातार समय मांगा जाता रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए AIIMS को 23 जुलाई तक विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया और साफ कहा कि अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए हर दिन बेहद अहम होता है। इलाज में देरी से बच्चे की हालत और बिगड़ सकती है। अब 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत AIIMS और अन्य पक्षों के जवाब के आधार पर आगे का फैसला करेगी।
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